आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास, अदालत ने कहा ‘यह दुर्लभतम मामला नहीं’
सीबीआई अदालत ने सोमवार को संजय रॉय को पिछले साल कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में मृत्यु तक आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को संजय रॉय को पिछले साल कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में मृत्यु तक आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। रॉय एक नागरिक स्वयंसेवक था, जिसे सीबीआई कोर्ट ने शनिवार (18 जनवरी) को दोषी ठहराया था। यह फैसला सियालदह कोर्ट के जज अनिरबन दास ने सुनाया।
न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए कहा, “मुझे लगता है कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु तक कारावास की सजा सुना रहा हूं।”
न्यायाधीश ने कहा कि राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा, लेकिन पीड़िता के परिवार ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। इससे पहले दिन में सुनवाई के दौरान जब न्यायाधीश ने संजय रॉय से पूछा कि क्या उन्हें सजा की मात्रा के संबंध में कुछ कहना है तो उन्होंने अदालत के समक्ष खुद को निर्दोष बताया ।
रॉय ने अदालत में कहा, “मुझे बिना किसी कारण के फंसाया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं हमेशा रुद्राक्ष की चेन पहनता हूं। अगर मैंने अपराध किया होता, तो यह चेन घटनास्थल पर ही टूट जाती। मुझे बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने मुझे कई कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। आपने यह सब देखा है, सर। मैंने आपको पहले भी बताया था।”