दिल्ली पुलिस ने जारी की चार्जशीट, इतने साल की हो सकती है सज़ा

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और निवर्तमान भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जो यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं, उन पर पीछा करने और छेड़छाड़ के अपराधों के लिए “मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है।”

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह पर पीछा करने, उत्पीड़न और छेड़छाड़ के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर सिंह को तीन-पांच साल तक की जेल हो सकती है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जांच के आधार पर धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की लज्जा को ठेस पहुंचाना) लगाई है; 354 ए (यौन उत्पीड़न); और आरोप पत्र में धारा 354 डी (पीछा करना) लगाईं है। आरोप पत्र के अनुसार, पुलिस ने 108 गवाहों से बात की, जिनमें से पहलवानों, कोचों और रेफरी सहित 15 ने पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि की है।

दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था। सिंह ने उन आरोपों से इनकार किया है कि उन्होंने छह महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, एक सहयोगी ने कहा कि उनकी बेगुनाही न्यायपालिका द्वारा साबित की जाएगी। दोषी पाए जाने पर तीन-पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

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