NGT ने दिया केन्द्र सरकार को करारा झटका, 10 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन बरकरार

गाड़ियों पर लगा बैननई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) ने दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगा बैन हटाने से मना कर दिया है। इसके साथ ही एनजीटी ने केन्द्र की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिसमें इस बैन ऑर्डर में बदलाव करने की मांग की गई थी।

बता दें कि NGT में अपील की थी कि वह अपने इस आदेश को मॉडिफाई करे। NGT के इस आदेश के बाद अब दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लग जाएगी।

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एनजीटी का मानना है कि एक डीजल वाहन 24 पेट्रोल वाहनों जितना प्रदूषण करता है। वहीं दूसरी ओर एक डीजल वाहन 40 सीएनजी वाहनों जितना प्रदूषण करता है, इसलिए इस बैन को नहीं हटाया जा सकता है।

केंद्र सरकार ने एनजीटी के इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने वापस इस मामले को एनजीटी के पाले में ही डाल दिया था।  एनजीटी  ने 2015 में अपने अंतरिम आदेश में इन वाहनों पर रोक लगाई थी।

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इतना ही नहीं  एनजीटी के आदेश के बाद अब दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होने पर भी रोक लग गई है। इससे पहले भी एनजीटी कई बार केंद्र को लताड़ लगा चुकी है। हालांकि केंद्र की रवैया इस पर ढीला ही रहा था।

 

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