लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आशीष मिश्रा को मिली जमानत, HC ने लगाईं ये शर्तें, यूपी और दिल्ली से दूर रहें

लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है, कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल आशीष को 8 हफ्ते के लिए रिहा किया जा रहा है। वही कोर्ट ने आशीष मिश्रा को निर्देश दिया है कि वह अपनी लोकेशन के बारे में संबंधित न्यायालय को जानकारी दे। साथ ही आशीष को रिहाई के 1 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा, वह फिलहाल दिल्ली में भी नहीं रह सकता। 

बता दें कि तीन अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में किसान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि आशीष मिश्रा की कार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंद दिया, जिसमें चार किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने एसयूवी सवार लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें कार के ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। हिंसा के दौरान एक पत्रकार की मौत समेत इस मामले में कुल आठ लोगों की जान गई थी। आशीष मिश्रा इस मामले में मुख्य आरोपी है। 

क्या आगे भी जारी रह सकती है जमानत?
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस संवेदनशील मामले की निगरानी जरूरी है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर की कोर्ट से नियमित रूप से मुकदमे की प्रगति रिपोर्ट अपने पास भेजते रहने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 8 हफ्ते की अवधि पूरी होने के बाद 14 मार्च को वह आशीष को मिले अंतरिम जमानत के आदेश की समीक्षा करेगा। उसके बाद तय किया जाएगा कि जमानत आगे जारी रह सकती है या नहीं।

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