जोधपुर कोर्ट ने किया सजा का ऐलान, “उम्र” भर जेल की हवा खाएंगे आसाराम

जोधपुर। नाबालिग से रेप करने के आरोप में जोधपुर की अदालत ने आसाराम और उनके दो सेवादारों को दोषी करार देने के बाद उनकी सजा का भी ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा दी है। इसके साथ ही उनके दोनों सेवादारों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में साढ़े चार साल से जेल की हवा काट रहे आसाराम और उनके चार सेवादारों पर जोधपुर की अदालत ने फैसला सुना दिया है।

आसाराम

जोधपुर कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा अपने फैसले में आसाराम को बलात्कारी माना है। कोर्ट ने आसाराम समेत तीन आरोपियों आसाराम, शरतचंद्र और शिल्पी को दोषी माना है। कुल पांच आरोपियों में शिवा और प्रकाश को बरी कर दिया गया है।

मामले की सुनवाई के लिए जोधपुर जेल में स्पेशल कोर्ट बनाया गया था। अदालती कार्रवाई में आसाराम 15 मिनट देर से पहुंचे। उनका कहना था कि पूजा में देरी के कारण ऐसा हुआ।

इससे पहले, पीड़ित पक्ष आसाराम के खिलीफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी, तो वहीं अहमदाबाद के आसाराम आश्रम में साधक अपने गुरु के लिए कल से ही हवन कर रहे थे। साधकों को उम्मीद थी कि आज आसाराम को क्लीन चिट मिल जाएगी।

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फैसले को लेकर आसाराम के समर्थक कहीं उपद्रव ना शुरू कर दें इसे देखते हुए जोधपुर शहर को किले में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इलाके में धरा 144 लागू कर दी गई है। आसाराम ने चिट्ठी लिखकर अपने भक्तों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की थी।

उधर, आसाराम केस में गवाह महेंद्र चावला ने कहा, मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। आसाराम को जरूर सजा मिलेगी। ऐसे रेपिस्ट को फांसी पर लटका देनी चाहिए।

आसाराम के खिलाफ धाराएं और सजा

धारा 376 (एफ)

यानी किसी लड़की के साथ उसके शिक्षक, रिश्तेदार, अभिभावक या धर्मगुरु द्वारा बलात्कार करना

सजा- दस साल से लेकर उम्रकैद

धारा 375 (सी)

यानी किसी लड़की के अंगों से शारीरिक तौर पर छेड़छाड़ करना

सजा- दस साल से लेकर उम्रकैद

धारा 509/34

यानी लड़की या महिला का शीलभंग करना

सजा- तीन साल कैद

धारा 506

जान से मारने की धमकी देना

सजा- सात साल तक की कैद

धारा 354ए

यौन उत्पीड़न

सजा- तीन साल तक की कैद

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धारा 370ए

यानी बाल तस्करी

सजा- आजीवन कारावास

धारा 120बी

साजिश रचना

सजा- मुख्य गुनाह के बराबर सजा

धारा 109

किसी को गुनाह के लिए उकसाना या मजबूर करना

सजा- मुख्य गुनाह के बराबर सजा

पोक्सो एक्ट की धारा 5 एफ, 6, 7, 8 और 17

किसी शैक्षिक संस्थान में बाल यौन उत्पीड़न

सजा- दस साल से लेकर उम्रकैद तक

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