अमित शाह ने लोकसभा में IPC Bill 2022 किया पेश, जानें क्या कहता है यह कानून ?
दिलीप कुमार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज यानी सोमवार को लोकसभा में दण्ड प्रक्रिया विधेयक 2022 को पेश किया। बिल पेश करते वक्त उन्होंने कहा है कि वह सदन में दण्ड प्रक्रिया को लेकर आए हैं और यह नया विधेयक वर्ष 1920 के शनाख्त अधिनिय की जगह लेगा।
उन्होंने पुराने कानून के दोष को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कानून समय और विज्ञान के अनुसार किसी आरोपी का दोष सिद्ध करने के लिए अदालतों को जिस तरह के नतीजे चाहिए उसे सामने लाने के लिए यह रोड़ा बनकर खड़ा रहता है।
उन्होंने आगे कहा कि किसी अपराध में दोष सिद्धि का प्रमाण जब तक मजबूत नहीं होता है, तब तक देश में कानून व्यवस्था एवं देश की आंतरिक सुरक्षा को बहाल और मजबूत करना संभव ही नहीं है।
उन्होंने कहा कि दोष सिद्ध करने के लिए अदालतों को जिस तरह के नतीजे चाहिए, उन्हें उपलब्ध कराने और कानून को लागू करने वाली एजेंसियों की ताकत बढ़ाने में यह विधेयक आज के समय की ज़रूरत है। शाह ने कहा कि इस विधेयक से दोष सिद्ध करने के प्रमाण में बहुत बड़ा इजाफा होगा।
उन्होंने कहा कि, विपक्ष ने व्यक्ति की निजता और मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर इस विधेयक पर प्रश्न चिह्न खड़े किए हैं, लेकिन विपक्ष की चिंताओं की भी चिंता करते हुए सरकार कदम उठा रही है। इस दिशा में सरकार एक कैदी आदर्श नियमावली तैयार कर रही है।
शाह ने तृणमूल कांग्रेस की ओर से की गई एक टिप्पणी के जवाब में कहा कि उनकी आवाज़ ज़रा ऊंची है, लेकिन कश्मीर के सवाल के अलावा उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता।