इलाहाबाद हाई कोर्ट का सख्त आदेश- एक पेड़ काटने की जरूरत हो तो, दो लगाने के बाद ही काटें

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जल शक्ति मिशन के तहत बोरवेल और ओवर हेड टैंक के निर्माण के लिए पेड़ काटे जाने की जरूरत के मद्देनजर आदेश दिया है, कि जहां एक पेड़ काटना अनिवार्य हो,  वहां अधिकारी एक के स्थान पर दो पेड़ लगाएं और उसकी समुचित देखभाल सुनिश्चित करें, अदालत ने कहा कि कोई भी पेड़ वन विभाग की अनुमति के बाद ही काटा जाए ।

किसी पेड़ को हटाना अनिवार्य हो तो एक के स्थान पर दो पेड़ लगाए जाएं
याचिका पर राज्य सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि उक्त जमीन से अब तक एक नीम, तीन चिलवाल और एक बड़हल का पेड़ हटाया गया है जिनकी उम्र करीब दो साल थी। कहा गया कि इसके अलावा अब तक कोई पेड़ नहीं गिराया गया है और नाहीं निर्माण कार्य के लिए कोई अन्य पेड़ गिराए जाने की आवश्यकता है। अदालत ने इस जवाब के बाद याचिका का निपटारा करते हुए, आदेश दिया कि यदि किसी पेड़ को हटाना अनिवार्य हो तो एक के स्थान पर दो पेड़ लगाए जाएं।

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