आगरा: एत्मादपुर में गोमांस से बन रहा था ब्रांडेड देसी घी, पुलिस छापे में बड़ा खुलासा

आगरा के एत्मादपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला शेखान में 17 मार्च 2025 को पुलिस ने अवैध पशु कटान की सूचना पर छापा मारा था। इस दौरान तीन घरों से भारी मात्रा में मांस, चर्बी, पशुओं की खाल, और अन्य सामग्री बरामद हुई थी।

जांच में पुष्टि हुई कि बरामद मांस गोमांस था, जिसके बाद पुलिस अब मामले में गोकशी (गोवध) की धारा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों को जमानत मिल चुकी थी, लेकिन धारा बढ़ने के बाद उनकी दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है।

पुलिस ने बबलू और फरमान के घरों समेत तीन स्थानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 275 किलोग्राम गोमांस, 82 टिन में 1,230 किलोग्राम चर्बी, एक स्कूटी, 11 कट्टे मांस, चाकू, तराजू, और पशुओं की खाल बरामद हुई थी। छापे के दौरान उस्मान, वाहिद, विल्किस, और समीर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि साजिद, फरमान, साजिया, टिल्लू उर्फ आरिफ, राशिद, अबरार, नदीम, सलीम, गोविंदा, बबलू, कदीम, और समीम फरार हो गए। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

जांच और कानूनी कार्रवाई
एसीपी एत्मादपुर पीयूष कांत राय ने बताया कि बरामद मांस और चर्बी के सैंपल जांच के लिए पशु चिकित्सा विभाग को भेजे गए थे, जहां मांस के गोमांस होने की पुष्टि हुई। शुरुआती मुकदमे में धारा 420 (धोखाधड़ी), 272 और 273 (असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने की मंशा), और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 के तहत केस दर्ज हुआ था। इन धाराओं में सजा सात साल से कम होने के कारण आरोपियों को जमानत मिल गई थी। अब गोमांस की पुष्टि के बाद गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 जोड़ी जाएगी, जिसके तहत सजा सात साल तक हो सकती है और जमानत मुश्किल होगी।

नकली घी का खेल
पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग (FSDA) को शक था कि बरामद चर्बी का इस्तेमाल नकली देसी घी बनाने में किया जा रहा था। हालांकि, कुछ आरोपियों ने दावा किया कि चर्बी का उपयोग साबुन बनाने में होता था। फिर भी, अधिकारियों का मानना है कि इसे ब्रांडेड देसी घी के टिन में पैक कर बाजार में बेचा जा रहा था। सैंपल की लैब जांच के नतीजे इसकी पुष्टि करेंगे।

पुलिस की कार्रवाई और भविष्य की योजना
पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है और मामले में बड़े खुलासे की उम्मीद है। एसीपी ने बताया कि यह अवैध कटान और नकली घी का कारोबार लंबे समय से चल रहा था। अन्य राज्यों और शहरों में भी मांस और चर्बी की सप्लाई की जांच की जा रही है। खाद्य विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, और दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

LIVE TV