AAP के संजय सिंह को झटका, राज्यसभा सभापति ने सांसद पद की शपथ लेने की नहीं दी इजाजत

रिपोर्ट के अनुसार, जेल में बंद आप नेता संजय सिंह ने सोमवार को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ नहीं ली क्योंकि राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

धनखड़ ने कहा कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है।अब ख़त्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार संजय सिंह को जनवरी में AAP द्वारा राज्यसभा में एक और कार्यकाल के लिए फिर से नामित किया गया था। सिंह के अलावा, AAP ने दिल्ली महिला आयोग (DCW) की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल और चार्टर्ड अकाउंटेंट नारायण दास गुप्ता को राज्यसभा के लिए नामित किया।

संजय सिंह ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने और 5 फरवरी से 9 फरवरी तक चल रहे संसद सत्र में भाग लेने के लिए सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए 1 फरवरी को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, बाद में उन्होंने अपने आवेदन में संशोधन किया और जाने की अनुमति मांगी। संसद में केवल शपथ लेने के लिए। दिल्ली की अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ाते हुए संजय सिंह को पुलिस हिरासत में संसद जाने और 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी।

न्यायाधीश एमके नागपाल ने जेल अधिकारियों को संजय सिंह को शपथ दिलाने के लिए सुबह 10 बजे संसद ले जाने का निर्देश दिया था। बता दें की संजय सिंह को पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

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