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सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग वाली याचिकाओं पर याचिकाकर्ताओं को 10 दिन का समय दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं और ‘वोट चोरी’ के आरोपों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के हलफनामे का जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया, जिसमें राष्ट्रव्यापी एसआईआर अभियान का बचाव किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने भी मामले को स्थगित कर दिया है और इसे 17 नवंबर को सूचीबद्ध किए जाने की उम्मीद है।

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को उन सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है, जिनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी और अन्य इंडिया ब्लॉक नेताओं द्वारा कुमार के निलंबन की मांग वाली याचिका भी शामिल है। यह घटना चुनाव आयोग द्वारा हलफनामा दाखिल करने के एक दिन बाद सामने आई है , जिसमें आयोग ने एसआईआर अभियान का बचाव करते हुए कहा है कि सभी निर्णय आयोग के तीनों सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग ने मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 6 में किसी भी तरह की हेराफेरी के आरोपों को भी खारिज कर दिया है।

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