उत्तर प्रदेश

कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग के बाद योगी सरकार का सख्त फैसला: बिना फायर NOC के नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन या ट्रेड लाइसेंस

लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगी आग के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक भवनों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब किसी भी कमर्शियल या व्यावसायिक बिल्डिंग को बिना फायर NOC और फायर सेफ्टी ऑडिट के नया बिजली कनेक्शन या ट्रेड लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य की सभी बड़ी व्यावसायिक इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश में कोचिंग संस्थान, शॉपिंग मॉल, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज और सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। अब सभी बिल्डिंग में अलग-अलग एंट्री-एग्जिट गेट भी अनिवार्य होंगे।

आवास एवं नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव गुरु प्रसाद ने आदेश जारी कर कहा कि फायर NOC के बिना कोई भी बिजनेस गतिविधि नहीं चलेगी। उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित की जाएगी।

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