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असम सरकार ने पवन खेड़ा को दी गई ट्रांजिट जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

असम सरकार ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस हालिया आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अस्थायी राहत दी गई थी। राज्य सरकार ने पवन खेड़ा को एक सप्ताह की पारगमन अग्रिम जमानत देने वाले फैसले को पलटने की अपील दायर की है। यह अंतरिम सुरक्षा असम में दर्ज एक मामले के संबंध में दी गई थी ,यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी शर्मा के खिलाफ खेड़ा द्वारा कथित तौर पर की गई टिप्पणियों से संबंधित है।

पवन खेड़ा ने उन पर कई विदेशी पासपोर्ट रखने और विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने का आरोप लगाया था ,तेलंगाना उच्च न्यायालय ने खेड़ा को एक सप्ताह की अवधि के लिए गिरफ्तारी से सीमित सुरक्षा प्रदान की थी। हालांकि, असम सरकार ने इस राहत का विरोध करते हुए मामले में पारगमन अग्रिम जमानत दिए जाने के खिलाफ तर्क दिया है। खबरों के मुताबिक, राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले को तत्काल उठाने का आग्रह किया है। उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के समक्ष बुधवार को ही सुनवाई का अनुरोध किया है।

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