
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव किया है। निर्माण या अपग्रेडेशन (जैसे दो लेन से चार/छह लेन) के दौरान यात्रियों को 70% तक की छूट मिलेगी। अब वाहन मालिकों को केवल 30% टोल टैक्स ही चुकाना होगा।
यह फैसला मुख्य रूप से दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होगा, जहां चौड़ीकरण या निर्माण कार्य चल रहा है। पहले यह छूट 60% तक थी, अब बढ़ाकर 70% कर दी गई है। FASTag या इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह से जुड़े वाहनों को आसानी से लाभ मिलेगा।
इससे लंबी दूरी की यात्रा सस्ती होगी, ट्रैफिक कम होगा और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। NHAI के नए नियमों से सड़क यात्रा अब और किफायती बनेगी।



