पुलिस को यह नहीं कहना चाहिए कि वे पासपोर्ट छीन लेंगे: मेरठ पुलिस के ईद आदेश पर जयंत चौधरी

आरएलडी प्रमुख ने आरएसएस से संबद्ध ऑर्गनाइजर पत्रिका के एक लेख का हवाला देते हुए आदेश और ऑरवेलियन 1984 शैली की पुलिसिंग के बीच समानता भी बताई।

केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) नेता जयंत चौधरी ने गुरुवार को मेरठ पुलिस द्वारा सार्वजनिक सड़कों पर ईद की नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश से जुड़े अपने ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारियों को पासपोर्ट रद्द करने के बारे में कठोर बयान देने के बजाय समुदाय के साथ बातचीत करनी चाहिए।


चौधरी ने कहा, “मेरा मतलब था कि पुलिस को यह नहीं कहना चाहिए कि वे पासपोर्ट रद्द कर देंगे। प्रशासन सड़कों को साफ रखने के लिए नियम लागू कर सकता है, लेकिन यह संवेदनशीलता और समुदाय के साथ उचित संवाद के साथ किया जाना चाहिए।”

यह विवाद तब शुरू हुआ जब मेरठ पुलिस ने ईद के दौरान सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज़ पढ़ने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया। पुलिस ने चेतावनी दी कि उल्लंघन करने वालों पर एफ़आईआर और संभावित पासपोर्ट रद्द करने सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

ऑरवेलियन पुलिसिंग से तुलना

चौधरी ने आरएसएस से संबद्ध ऑर्गनाइजर पत्रिका के एक लेख का हवाला देते हुए इस आदेश और ऑरवेलियन 1984 शैली की पुलिसिंग के बीच समानता भी दर्शाई।

सड़क पर नमाज पढ़ने पर मेरठ पुलिस का रुख

मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने कहा कि सभी धार्मिक नेताओं और इमामों से आग्रह किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि नमाज केवल मस्जिदों या ईदगाहों में ही अदा की जाए।

उन्होंने कहा, “अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल इसी तरह के नियमों का उल्लंघन करने पर 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और 80 से अधिक लोगों की पहचान की गई थी। इस बार पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर रखेगी।”

ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी

अधिकारियों ने घोषणा की है कि उल्लंघन को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी निगरानी तैनात की जाएगी। गलत सूचना को रोकने के लिए सोशल मीडिया गतिविधि पर भी नज़र रखी जाएगी।

मेरठ पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, साथ ही नया पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना आवश्यक होगा।

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