यूपी सरकार ने कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन छुट्टी आवेदन किया अनिवार्य; 1 फरवरी से नए निर्देश सख्ती से होंगे लागू

प्रयागराज महाकुंभ में 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक से पहले कैबिनेट ने सर्कुलेशन के जरिए 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। हालांकि, सरकार ने इन प्रस्तावों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। माना जा रहा है कि महाकुंभ में कैबिनेट बैठक के बाद स्वीकृत प्रस्तावों में लिए गए प्रमुख निर्णयों की जानकारी साझा की जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को अब छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राज्य सरकार की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार, आवेदन मानव संसाधन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। जागरण डॉट कॉम के अनुसार, यह व्यवस्था 1 फरवरी से सख्ती से लागू होने जा रही है। मुख्य सचिव की ओर से जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी होने की उम्मीद है। साथ ही, सेवा से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी करनी होंगी।

इससे पहले सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बार-बार निर्देश दिया था कि वे मानव संसाधन पोर्टल के माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन करें, जिसमें चाइल्डकैअर अवकाश भी शामिल है। कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे तबादले के बाद नई पोस्टिंग पर कार्यभार संभालने और पिछली पोस्टिंग पर कार्यभार छोड़ने की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करें।

सेवा रिकॉर्ड ऑनलाइन रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के बावजूद, विभिन्न विभागों में कई कर्मचारी इनका पालन नहीं कर रहे हैं। नतीजतन, सरकार ऑफलाइन छुट्टी आवेदन प्रणाली को खत्म करने की योजना बना रही है। इसका पालन न करने पर दंड का प्रावधान होगा।

प्रयागराज महाकुंभ में 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक से पहले कैबिनेट ने सर्कुलेशन के जरिए 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। हालांकि, सरकार ने इन प्रस्तावों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। माना जा रहा है कि महाकुंभ में कैबिनेट बैठक के बाद स्वीकृत प्रस्तावों में लिए गए प्रमुख निर्णयों की जानकारी साझा की जाएगी।

LIVE TV