
दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के एक आरोपी को 2 साल बाद बरी कर दिया. जनवरी 2017 में आरोपी के खिलाफ महिला ने केस किया था. कथित रेप की घटना के दिन से केस दर्ज कराने के दिन तक महिला ने 45 दिनों में आरोपी को 529 बार फोन किया. महिला ने कथित रेप के एक महीने बाद केस दर्ज कराया था. कोर्ट ने इस आधार पर आरोपी को बरी कर दिया.
क्या है मामला?
रेप का आरोप लगाने वाली महिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं. महिला ने बताया था कि सोशल मीडिया पर एक शख्स से उनकी दोस्ती हुई. नोएडा स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से उन्हें दिसंबर 2016 में सेमिनार में शामिल होने का निमंत्रण मिला था.
महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने दवाइयां खिलाकर होटल में उसके साथ रेप किया. वहीं आरोपी ने कहा कि जिस दिन रेप की बात हो रही है उस दिन वह आधिकारिक छुट्टी पर था, सेमिनार में नहीं गया था.
हाईकोर्ट में क्या हुआ?
न्यायमूर्ति मनमोहन व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की. कोर्ट ने पूछा कि रेप के तुरंत बाद एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई.
पीड़िता ने मेडिकल टेस्ट से इनकार क्यों किया. कोर्ट ने ये भी पूछा कि एफआईआर दर्ज कराने से पहले महिला ने आरोपी को 529 बार फोन क्यों किया?
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क्या थी महिला की दलील?
महिला ने कहा कि मर्जी के बगैर संबंध बनाना रेप है. आरोपी को साबित करना होगा कि उसने रेप नहीं किया. महिला की दलील कोर्ट ने खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि ऐसा तब होता जब शारीरिक संबंध बना हो और मेडिकल जांच हुई हो.
मेडिकल जांच से इनकार करने से साफ है कि फिजिकल रिलेशन नहीं बने. कोर्ट ने कहा कि रेप की एफआईआर कराने से पहले 16 दिसंबर 2016 से 29 जनवरी 2017 के बीच आरोपी को 529 बार कॉल किया गया.
कोर्ट ने कहा कि होटल के कमरे में रेप हुआ. महिला ने न तो विरोध किया और न ही शोर मचाया. महिला उसी समय पुलिस को कॉल कर सकती थी. होटल के स्टाफ से मदद मांग सकती थी.
कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाए कि कथित रेप के आरोपी महिला को मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने गया. महिला ने रेप की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक महीने तक का इंतजार किया. कोर्ट ने कहा कि महिला के आरोपों में कई लूपहोल हैं.
हालांकि इस मामले में आरोपी को निचली अदालत पहले ही बरी कर चुकी थी. निचली अदालत के फैसले को महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया. हालांकि उसे इस कथित रेप के मामले में दो साल जेल में बिताने पड़े.