अभी नहीं होगी कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी, सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई रोक

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश को 26 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया।

कार्ति चिदंबरम

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित उन मामलों को खुद अपने पास स्थानांतरित कर लिया जिसमें धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी को आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार मिलता है।

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पीठ ने यह आदेश इस बात को ध्यान में रखकर दिया कि पीएमएलए की धारा 19 के अंतर्गत कई उच्च न्यायालयों ने इस संबंध में असंगत निर्णय दिया है। शीर्ष अदालत इस धारा की व्याख्या को स्पष्ट करेगी।

इससे पहले दिन में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कार्ति चिदंबरम की ईडी से गिरफ्तारी के बचाव की अवधि को 20 मार्च से बढ़ाकर 22 मार्च कर दिया था।

शीर्ष अदालत इस मामले में ईडी और सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें जांच एजेंसियां दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कार्ति को गिरफ्तारी से राहत दिए जाने के फैसले का विरोध कर रही हैं।

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कार्ति चिदंबरम को अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 मार्च को ईडी को मामले की अगली सुनवाई तक कार्ति के खिलाफ कोई भी कारवाई नहीं करने का आदेश दिया था।

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