मैक्स के बाद हुआ फोर्टिस का ‘इलाज’, जमीन की लीज होगी रद्द

फोर्टिस हॉस्पिटलगुरुग्राम| सात साल की बच्ची के इलाज में 18 लाख का बिल वसूलने वाले फोर्टिस हॉस्पिटल पर प्रदेश सरकार ने शिकंजा कस दिया है. डेंगू पीड़ित इस बच्ची की बाद में मौत भी हो गई थी. इस मामले में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अस्पताल की जमीन की लीज रद्द करने का आदेश दिया है.

फोर्टिस हॉस्पिटल पर कार्रवाई

इस मामले के तहत दिल्ली के द्वारका में रहने जयंत सिंह की बेटी आद्या की डेंगू के चलते मौत हो गई थी. आद्य को पहले रॉकलैंड में भर्ती कराया गया फिर दिल्ली से सटे गुरुग्राम स्थित फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट रेफर कर दिया गया था. इस प्रकरण में अस्पताल ने आद्य के इलाज के नाम पर 18 लाख का बिल थमाया था. इस बिल के कारण हंगामा मच गया था.

यह भी पढ़ें : शराब रैकेट के विरोध पर महिला की पिटाई, मिलने पहुंचे केजरीवाल

अनिल विज ने हरियाणा अर्बन अथॉरिटी को पत्र लिख कर फोर्टिस अस्पताल की जमीन की लीज रद्द करने और अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही ब्लड बैंक का लाइसेंस रद्द करने का नोटिस भी जारी किया गया है.

दिल्ली के मैक्स अस्पताल की मान्यता रद्द होने के बाद हरियाणा सरकार पर फोर्टिस हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने का दबाव था. अनिल विज ने कहा कि निजी अस्पतालों की लूट, गुंडागर्दी और लापरवाही के खिलाफ लोग खुलकर मैदान में आ गए हैं. अस्पतालों और डॉक्टरों को अब अपना रवैया सुधारना होगा.

यह भी पढ़ें : राज्यवार आंकड़े जारी, तौलिया-कंबल चुराने में महाराष्ट्र और यूपी वाले आगे

अस्पताल ने आद्या के बिल के लिए 20 पन्नों का पर्चा तैयार किया, जिसमें सिर्फ दवाई का बिल ही चार लाख रुपए है. अस्पताल ने बिल में 2700 ग्लब्स, 660 सीरिंज और 900 गाउन के पैसे भी शामिल किए. डॉक्टर की फीस 52 हजार रुपए शामिल की गई. दो लाख 17 हजार के मेडिकल टेस्ट का बिल भी तैयार किया गया. इस तरह कुल मिलाकर 18 लाख का बिल तैयार हो गया.

LIVE TV