दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदुषण, जेनरेटर और कोयला बिजली घर पर लगी रोक
नई दिल्ली। दिल्ली में मंगलवार को पटाखों के बाद अब डीजल से चलने वाले जेनरेटर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्य कर रही एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी (ईपीसीए) ने जारी किया है।
वहीं ईपीसीए के चेयरमैन भूरेलाल का कहना है कि यह प्रतिबंध सिर्फ दिल्ली में लगाया गया है। हालंकि राजधानी में भी अति आवश्यक सेवाओं के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा।इन आवश्यक सेवाओं की सूची भी जल्द जारी की जाएगी।
वहीं सुनीता नारायण ने कहा कि प्रदुषण को रोकने के लिए दिल्ली के बदरपुर स्थित कोयला बिजली घर को भी अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है, जबकि अगले साल यह पूरी तरह बंद करा दिया जाएगा।
आगे कहा दिल्ली में शादी या कोई और समारोहों में भी जेनरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जेनरेटर का इस्तेमाल सिर्फ अस्पताल जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए ही किया जाएगा।
वहीं ईपीसीए के आदेश में यह भी कहा गया है कि वे अपने विद्युत संयंत्रों के प्रदूषण की निगरानी करें। इसके साथ ही दिल्ली में 10 साल से ज्यादा इस्तेमाल पूरानी ट्रकों पर भी रोक लगाया जाएगा।
बता दें कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत दिल्ली में हवा की गुणवत्ता के हिसाब से आवश्य कदम उठने की योजना कमजोर श्रेणी में जा सकती है। पटाखों और जेनरेटर पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद अगर प्रदूषण की स्थिति में सुधार नहीं आया तो एक्शन प्लान के तहत जरूरी कदम अठाने पड़ेंगे।