5 नहीं 10 लाख तक की सालाना आय भी होगी कर मुक्त, ऐसे समझ सकते हैं पूरा गणित

नई दिल्ली। केंद्र की बीजेपी सरकार ने अपने आखिरी और अंतरिम बजट के जरिए देश के मध्यम वर्ग को लुभाने का बड़ा दांव खेला है। इसके तहत वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को पेश किये बजट में करदाताओं को ऐतिहासिक छूट देने का ऐलान किया। उन्होंने 2.5 लाख तक की आय पर छूट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया।

हालांकि, टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन शायद आपको यह पता नहीं होगा कि आप 5 लाख तक नहीं बल्कि 10 लाख से अधिक आय को भी करमुक्त रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप अपनी आय के हिसाब से किस तरह बचा सकते हैं इनकम टैक्स..

टैक्स स्लैब में नहीं बदलाव

दरअसल, मोदी सरकार ने 2.5 लाख तक की आय पर छूट को बढ़ाकर 5 लाख तो कर दिया है पर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके चलते इस आय पर इनकम संबंधित किसी भी तरह के कागजात जमा नहीं कराने होंगे। लेकिन आईटीआर फाइल करना जरूरी है।

5 लाख रुपए तक इनकम

दरअसल, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही सरकार ने 5 लाख तक की आय को करमुक्त किया हो, लेकिन बेहतर निवेश समझ के जरिए 10 लाख तक की आय वाला व्यक्त भी आयकर मुक्त हो सकता है। क्योंकि 5 लाख की आय से ऊपर की इनकम पर टैक्स में 87ए के तहत डिडक्शन मिल सकता है।

5 लाख से ज्यादा सालाना इनकम होने पर

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा है कि 6.5 लाख रुपए की सालाना इनकम वाले अगर निवेश करते हैं तो उन्हें भी इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। इसके तहत 6.5 लाख सालाना इनकम को छूट का फायदा पाने के लिए 1.5 लाख रुपए का निवेश हर हाल में करना होगा। लोगों को यह छूट 80सी के दायरे में आने वाली बचत के तहत ही मिलेगी।

10 लाख तक की आय कैसे रहेगी करमुक्त?

अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपये है तो भी आप इस इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हैं। इसके लिए आपको होम लोन में 2 लाख रुपए सालाना का ब्याज देना होगा। वहीं, 1.5 लाख रुपए 80सी की बचत योजनाओं में निवेश करने होंगे।

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इसके अलावा 50 हजार रुपए का एनपीएस कर सकते हैं। वहीं 25 हजार रुपए अपनी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, 30 हजार रुपए परिवार की मेडिकल पॉलिसी और 50 हजार रुपए की छूट एजुकेशन लोन पर मिल सकती है। इसके बाद नेट इनकम 5 लाख रुपए बचेगी, जो टैक्स फ्री रहेगी।

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