टैटू होने पर नौकरी से मना नहीं कर सकते
दिल्ली :हाथ पर बने टैटू के कारण एक युवक को नौकरी के लिए दो वर्ष लम्बी कानूनी जंग लडनी पड़ी आखिर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने युवक के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि शरीर पर टैटू होने के कारण किसी को नौकरी से वंचित नहीं रखा जा सकता कर्मचारी चयन आयोग ने लिखित और शारीरिक परिक्षा मे सफल होने के बावजूद टैटू की वजह से गोरव यादव को पुलिस की नौकरी देने से मना कर दिया था अब न्यायाधिकरण के सदस्य सुधीर कुमार और राजवीर शर्मा की पीठ ने गोरव को मेडिकल अनफिट घोषित करने के मेडिकल आदेश को रद्द कर दिया है साथ ही पीठ ने गोरव की याचिका का निपटारा करते हुए आयोग को उसे नौकरी देने के विचार के लिए तीन माह का समय दिया है|