सोनू सूद ने हाईकोर्ट के याचिका खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

सोनू सूद (Sonu Sood) को एक बड़ा झटका लगा था. बॉम्बे हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में सोनू सूद की याचिका को खारिज कर दिया था. सूद ने बीएमसी (BMC) के नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका खारिज होने के कारण अब बीएमसी कार्रवाई करने के लिए स्‍वतंत्र है. अब ऐसे में सोनू सूद बॉम्हे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.

सोनू के वकील विनीत ढांडा ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्योंकि इसे चुनौती का मुख्य आधार यही है कि BMC ने उसे प्रॉपर्टी के मालिक के रूप में नोटिस जारी किया है। आदतन अपराधी जैसे शब्दों का इस्तेमाल केवल सोनू की इमेज खराब करने किया जा रहा है। जबकि बिल्डिंग के अंदर किसी भी तरह के अल्टरेशन के लिए परमीशन की जरूरत नहीं है। जस्टिस पृथ्वीराज चह्वाण की सिंगल बेंच ने सोनू की अर्जी को महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट की धारा 53 के तहत गलत पाया।

बता दें, अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) पर BMC ने 6 मंजिला इमारत को होटल में बदलने का आरोप लगाते हुए नोटिस भेजा था. साथ ही इस मामले में बीएमसी ने अभिनेता के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी. बीएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में अपने हलफनामे में कहा था कि याचिकाकर्ता सोनू सूद आदतन अपराधी हैं. वह अवैध तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं. इसीलिए उन्‍होंने जरूरी अनुमतियां लिये बगैर बिल्डिंग के उस हिस्‍से पर फिर से निर्माण कराया, जिसे ध्वस्त कर दिया गया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बिल्डिंग के तोड़े जाने को लेकर तलवार लटकने लगी है.

इससे पहले 11 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 13 जनवरी तक के लिए सोनू सूद (Sonu Sood) को अंतरिम राहत दी थी. साथ ही तब तक के लिए प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी.

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