नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार की याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
याचिका में उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासक उप-राज्यपाल हैं, लिहाजा सभी निर्णयों में अंतिम निर्णय उपराज्यपाल का ही होगा।
न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति एन. वी. रमना की पीठ ने केंद्र सरकार और उप-राज्यपाल को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा है।
साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और उप-राज्यपाल के जवाब पर प्रत्युत्तर देने के लिए दिल्ली सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 15 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।