सुप्रीम कोर्ट की फिर SBI को फटकार, 21 मार्च तक चुनावी बांड विवरण का खुलासा करने को कहा

प्रीम कोर्ट ने आज भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बांड से संबंधित सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया, जो व्यक्तियों और कंपनियों को राजनीतिक दलों को दान देने की अनुमति देता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, इसमें प्रत्येक बांड का “क्रम संख्या” शामिल होना चाहिए।

चुनावी बांड के माध्यम से किए गए दान पर एसबीआई द्वारा प्रदान किए गए “अधूरे डेटा” के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “हम चाहते हैं कि चुनावी बांड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके पास है।” अदालत ने एसबीआई चेयरमैन को गुरुवार शाम 5 बजे तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने कोई विवरण नहीं छिपाया है। इसने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि वह एसबीआई से विवरण प्राप्त होने के बाद इसे अपलोड करें। अदालत ने पिछले महीने चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया और बैंक को पिछले पांच वर्षों में किए गए दान पर सभी विवरण साझा करने का निर्देश दिया। इसने एसबीआई को एक नोटिस भी भेजा था जिसमें कहा गया था कि चुनावी बांड पर उपलब्ध कराया गया डेटा अधूरा है।

यह कहते हुए कि एसबीआई सभी विवरणों का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं हो सकता है, उन्होंने कहा, “अदालत के आदेशों की प्रतीक्षा न करें। हम इस तथ्य पर भरोसा करते हैं कि बैंक स्पष्टवादी होगा।” पहले चुनावी बांड के दानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं के बीच कोई लिंक साझा नहीं करने के लिए एसबीआई की आलोचना की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बांड “नंबर” साझा करने का आदेश दिया था।

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