सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमिलनाडु को रोजाना 12 हजार क्यूसेक पानी दे कर्नाटक

सुप्रीमनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक से 20 सितम्बर तक तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का 12 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इससे पहले के आदेश में हालांकि कर्नाटक को 15 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा था। शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने 5 सितंबर के अपने फैसले में कर्नाटक से अगले 10 दिनों तक तमिलनाडु के लिए रोजाना 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था लेकिन अब इस खंडपीठ ने अपने पूर्व के फैसले में संशोधन किया है।

अदालत ने हालांकि कर्नाटक की उस याचिता को खारिज कर दिया, जिसमें उसने 5 सितंबर के आदेश पर रोक लगाने की अपील की थी।

कर्नाटक की आपत्ति पर, जिसमें कानून और व्यवस्था के हालात को आधार बनाकर 5 सितंबर के फैसले को निलंबित करने की मांग पर अदालत ने कहा कि यह कर्नाटक सरकार और लोगों का कर्तव्य है कि शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अदालत ने कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार से कहा कि दोनों राज्यों में लोगों द्वारा कानून और व्यवस्था का पालन सुनिश्चित किया जाए।

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