सलमान खान को जोधपुर जिला एवं सत्र अदालत से मिली बड़ी राहत, राजस्‍थान सरकार की याचिका खारिज

काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को मिली बड़ी राहत, खान के खिलाफ आर्म्‍स लाइसेंस से संबंधित फैसला आ गया है। राजस्‍थान के जोधपुर जिला एवं सत्र अदालत ने एक्टर द्वारा झूठा हलफनामा देने के मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया। जिसके तहत राज्य सरकार की ओर से सलमान के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है।

इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि सलमान खान ने शस्त्र अधिनियम के संबंध में गलत हलफनामा पेश किया था। जानकारी के मुताबिक इस फैसले को सुनने के लिए सलमान वर्चुअल रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे। सलमान ने 2003 में गलत हलफनामा पेश करने को लेकर हाल ही में माफी मांग ली थी।

सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट को बताया कि 8 अगस्त 2003 को गलती से हलफनामा कोर्ट में पेश कर दिया गया था। क्योंकि सलमान खान काफी बिजी रहते हैं और उस समय उन्हें लाइसेंस के बारे में सटीक जानकारी नहीं थी, इसलिए लिए अभिनेता को माफ कर दिया जाए।

LIVE TV