सर्वसम्मत फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा-अनुच्छेद 370 को खत्म करने का आदेश ‘वैध, दर्जा बहाल करने पर कहा ये

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया।

अनुच्छेद 370 पर अपना फैसला सुना रहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में शामिल होने के बाद जम्मू-कश्मीर के पास आंतरिक संप्रभुता नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “हमारा मानना ​​है कि भारत संघ में विलय के बाद इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है।” सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। इसमें माना गया कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 की वैधता पर फैसला सुनाया और कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने का राष्ट्रपति का 2019 का आदेश वैध था।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में सितंबर 2024 तक चुनाव होने चाहिए और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा।

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