सरकार के कड़े दिशा-निर्देश जारी,नियमों में किया बदलाव…
कोरोना वायरस के चलते भारत सरकार में पूरी तरह से सख्त आदेश दिया हैं कि लॉकडाउन के नियमों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियां को भी कहा गया हैं कि वह प्रोडक्ट सेल नहीं करें।
इससे पहले दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि कंपनियां 20 अप्रैल से पूरी क्षमता के साथ मोबाइल और टीवी जैसे प्रोडक्ट बेच सकेंगी। वहीं, इन ई-कॉमर्स कंपनियों ने खाने-पीने जैसे जरूरी सामान के साथ गैर-जरूरी सामानों के लिए ऑर्डर लेना भी शुरू कर दिया था।
गृह मंत्रालय का ट्वीट-गृह मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियां गैर-जरूरी सामान की बिक्री नहीं कर सकेंगी। बता दें कि अब ई-कॉमर्स कंपनियां स्मार्टफोन, फ्रिज, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी जैसे प्रोडक्ट की सेल नहीं कर पाएंगी।
Supply of non-essential goods by e-Commerce companies to remain prohibited during lockdown: Ministry of Home Affairs (MHA) pic.twitter.com/5wuB3mLXoT
Supply of non-essential goods by e-Commerce companies to remain prohibited during lockdown: Ministry of Home Affairs (MHA) pic.twitter.com/5wuB3mLXoT
— ANI (@ANI) April 19, 2020
20 अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की सेल होनी थी शुरू
20 अप्रैल से ई-कॉमर्स साइट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पर स्मार्टफोन, टीवी, फ्रीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बिक्री शुरू होनी थी। इसके लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला तीन मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन को लेकर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसके बाद मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की थी। इसके साथ ही सामान और कूरियर ले जाने वाले ट्रकों को इजाजत दी गई थी, हालांकि शर्त यह रखी गई थी कि ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक शख्स होगा जो कि हेल्पर होगा। साथ ही ड्राइवर के पास लाइसेंस भी होना चाहिए।