लव जिहाद: मप्र के बाद अब यूपी में भी सख्त कानून की तैयारी, सीएम योगी ने कही ये बड़ी बात

मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी के बाद अन्य राज्य सरकारें भी इस बारे में कानून बनाने पर विचार कर रहीं हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ में कथित लव जिहाद की आड़ में युवती की हत्या के बाद से ही कई राज्यों में इसे लेकर कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश और कर्नाटक ने इस संबंध में कानून बनाने का ऐलान कर दिया है।

मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं इस संबंध में उप्र के गृह विभाग ने न्याय विभाग को प्रस्ताव भेजा है। ऐसे में विधि विभाग प्रस्ताव की समीक्षा करने में जुट गया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक ने लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी में जुट गयी है। इसका मकसद लोभ, लालच, दबाव, धमकी, या शादी का झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोकना है।

वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले पर सहमति जताई थी जिसमें कहा गया था कि महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा। प्रदेश सरकार इस बाबत सख्त प्रावधानों वाला कानून लाएगी और फिर ऐसी हरकत करने वालों का ‘राम नाम सत्य होगा’.

लव जिहाद पर कानून बनाने वाले बयान के बाद आल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष एवं समाजसेवी शाइस्ता अम्बर ने सख्त नाराजगी जताई है। शाइस्ता अंबर ने लव जिहाद कानून को संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ बताया है।

शाइस्ता अंबर ने बयान जारी कर कहा कि राजनीती की मर्यादाओं और भारत के संविधान तथा भारतीय संस्कृति की रक्षा और देश की सुरक्षा हम सब नागरिकों और सरकारों का कर्त्तव्य है। लव जिहाद बनाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है? हमारे देश में नेता और बाकी लोग दूसरे धर्मों में शादी करते हैं तो क्या वह लव जिहाद माना जायेगा। अंबर ने कहा कि किसी धर्म के नाम पर लव जिहाद कानून लाना संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ होने के साथ देश की साझी संस्कृति पर भी एक बड़ा हमला है, जो निंदनीय है।

वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले पर सहमति जताई थी जिसमें कहा गया था कि महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा। प्रदेश सरकार इस बाबत सख्त प्रावधानों वाला कानून लाएगी और फिर ऐसी हरकत करने वालों का ‘राम नाम सत्य होगा’.

लव जिहाद पर कानून बनाने वाले बयान के बाद आल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष एवं समाजसेवी शाइस्ता अम्बर ने सख्त नाराजगी जताई है। शाइस्ता अंबर ने लव जिहाद कानून को संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ बताया है।

शाइस्ता अंबर ने बयान जारी कर कहा कि राजनीती की मर्यादाओं और भारत के संविधान तथा भारतीय संस्कृति की रक्षा और देश की सुरक्षा हम सब नागरिकों और सरकारों का कर्त्तव्य है। लव जिहाद बनाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है? हमारे देश में नेता और बाकी लोग दूसरे धर्मों में शादी करते हैं तो क्या वह लव जिहाद माना जायेगा। अंबर ने कहा कि किसी धर्म के नाम पर लव जिहाद कानून लाना संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ होने के साथ देश की साझी संस्कृति पर भी एक बड़ा हमला है, जो निंदनीय है।

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