ये खाताधारक निकाल सकते हैं फंड से पैसा इलाज के लिए…
मई दिल्ली।केंद्र सरकार ने ऐसे खाताधारको को राहत की खबर दी हैं जिनके यहां कोई कोविड-19पीडि़त मरीज हैं।
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले एनपीएस खाताधारकों को कोविड-19 के उपचार से संबंधित खर्चों के लिए आंशिक निकासी की इजाजत दे दी है. पीएफआरडीए के इस फैसले से एनपीएस (National Pension System) खाताधारकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
कोरोना वायरस को गंभीर बीमारी घोषित करने का निर्णय
जानकारी के मुताबिक पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत सभी अंशधारकों और खाताधारकों को संबोधित एक परिपत्र में कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्णय के मद्देनजर, जिसके तहत कोविड-19 को महामारी (Coronavirus Epidemic) घोषित किया गया है, कोविड-19 को गंभीर बीमारी घोषित करने का निर्णय किया गया है, जो प्राणघातक है. पीएफआरडीए ने परिपत्र में कहा है कि खाताधारकों को बीमारी के इलाज के लिए आंशिक निकासी की इजाजत दी जाएगी. यह इजाजत जरूरत पड़ने पर खाताधारकों, उनके जीवनसाथी, बच्चों, आश्रित माता-पिता के इलाज के लिए दी जाएगी।
मौजूदा समय में ये गंभीर बीमारियां हैं शामिल
Cancer
Kidney Failure
Primary Pulmonary Arterial Hypertension
Multiple Sclerosis
Major Organ Transplant
Coronary Artery Bypass Graft
Aorta Graft Surgery
Heart Valve Surgery
Stroke
Myocardial Infarction
Coma
Total Blindness
Paralysis
Accident of serious
आंशिक निकासी की सुविधा अटल पेंशन योजना के खाताधारकों के लिए नहीं होगी-पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि आंशिक निकासी की सुविधा अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojna-APY) के खाताधारकों के लिए नहीं होगी. पीएफआरडीए ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि वर्तमान में एपीवाई के खाताधारकों के लिए आंशिक निकासी का कोई प्रावधान नहीं है. एनपीएस और एपीवाई पीएफआरडीए की दो प्रमुख पेंशन योजनाएं हैं. एनपीएस और एपीवाई के तहत कुल खाताधारकों की संख्या 31 मार्च तक 3.46 करोड़ थी. पीएफआरडीए के आंकड़ों के अनुसार इसमें से अटल पेंशन योजना के खाताधारकों की संख्या 2.11 करोड़ थी.