मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, बस जान लें RBI की ये नई गाइडलाइन

नई दिल्ली। आए दिन ई-वॉलेट इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की तरफ से फ्रॉड की शिकायतों पर आरबीआई ने संज्ञान लेते हुए नया गाइडलाइन जारी किया है।

जिनके तहत अगर किसी ग्राहक के साथ कंपनी की लापरवाही से फ्रॉड होता है तो इसके लिए ग्राहक जिम्मेदार नहीं होगा। उसके नुकसान के भुगतान की पूरी राशि वपास दी जाएगी। यानी अब आपको डिजिटल पेमेंट करते समय घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर थर्ड पार्टी एजेंसी की गलती से ग्राहक को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो भी ग्राहक को नुकसान की पूरी राशि दी जाएगी।

ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके वॉलेट से पैसे गायब होते है तो आपको इसके लिए तीन कामकाजी दिन के भीतर भीतर ई-वॉलेट कंपनी में शिकायत दर्ज करानी होगी। अगर ग्राहक शिकायत नहीं करते है तो पैसा वापस नहीं मिलेगा।

आरबीआई के नए गाइडलाइन के अनुसार, यदि ग्राहक फ्रॉड होने के बाद 4 से 7 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करता है तो उसे नुक्सान की असली रकम या फिर अधिकतम दस हजार रुपये में से जो भी कम होगा वही दिया जाएगा।

यदि 7 दिन के बाद ग्राहक शिकायत दर्ज करता है तो ई-वॉलेट कंपनी की इस मामले पर जो पॉलिसी होगी उसी के हिसाब से भरपाई की जाएगी। और यदि ग्राहक गलती से सौदा करता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। ऐसे समय में कंपनी ग्राहक को पैसा वापस नहीं देगी। लेकिन इससे पहले ई-वॉलेट कंपनी को ये बात साबित करनी होगी कि गलती ग्राहक की है।

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असल में आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि उपभोक्ताओं के लेनदेन से संबंधित SMS और ईमेल नोटिफिकेशन देने के लिए उपभोक्ता का मोबाइल नंबर और ईमेल जरूर रजिस्टर करनी होगी। कंपनी को मोबाइल वॉलेट से होने वाली हर ट्रांजेक्शन की सूचना तुरंत दी जाए, ताकि फ्रॉड होने की सूरत में वह बिना समय गवाएं अपनी शिकायत कर सके।

उपभोक्ताओं के लिए कंपनी को एक 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन देनी होगी, ताकि वह उसपर शिकायत दर्ज करा सके।

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