महिला डॉक्टर की हत्या करने वाले आरोपी के जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने किया दरकिनार
महिला डॉक्टर की हत्या करने वाले आरोपी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जमानत करते समय आरोप की गंभीरता को देखना बेहद जरूरी है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने हत्या करने वाले आरोपी महेश को जमानत देने के लिए केरल हाईकोर्ट के फैसले को मना कर दिया। 28 सितंबर 2020 को महेश ने दोपहर 3.30 बजे 30 वर्षीय महिला डॉक्टर को चाकू मार कर मौत के घात उतार दिया।
यह घटना डॉक्टर के डेंटल क्लीनिक के अंदर हुई थी। जब यह घटना हुई तब डॉक्टर के पिता भी वहां मौजूद थे। इस मामले में आरोपी ने जमानत के लिए सत्र न्यायालय में गुहार लगाई थी मगर सत्र न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दिया। मगर बाद में हाईकोर्ट से आरोपी को जमानत मिला।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को दी गई जमानत को दोषपूर्ण करार दिया। आरोपी पर कॉफी गंभीर आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हाईकोर्ट ने जमानत देते समय सच्चाई पर गौर नहीं किया। यह विचार नहीं किया गया कि अभी इस मामले में चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई है। इस घटना के बाद आरोपी महेश कई दिनों तक लापता था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी महेश को तुरंत हिरासत में लेने का आदेश जारी किया था।
इस मामले के हिसाब से डॉक्टर और आरोपी दोनो वर्ष 2018 से साथ रहते थे। महिला ने अपने पिता से सहयाग लेकर क्लीनिक खोला था। आरोपी महेश क्लीनिक के पैसे में हेरफेर करता था और डॉक्टर को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। परेशन होकर डॉक्टर ने महेश आरोपी से अलग रहना शुरू कर दिया था। आरोपी लगातार डॉक्टर महिला को धमकी देता था महिला ने पुलिस आयुक्त से शिकायत भी की थी।