महाराष्ट्र सरकार ने बदली कोरोना की गाइडलाइन, जानें अब क्या -क्या रहेगा खुला और किस पर लगी पाबंदी
महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों को बढ़ता देख प्रदेश सरकार ने कोरोना पाबंदियों में कई नए बदलाव किए हैं। रविवार को जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार मुताबिक ब्यूटी सैलून को बाल काटने वाले सैलून के साथ समूहीकृत किया जाएगा और 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुला रहने दिया जाएगा। वहीं, जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। हालांकि केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही इन सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। इसी के साथ ही शनिवार को इन्हें बंद रखने का आदेश दिया गया था। नई गाइडलाइंस पहले की ही तरह 10 जनवरी से लागू की जाएगी।

नई गाइडलाइंस के अनुसार महाराष्ट्र में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। यानी दिन में एक साथ, एक जगह पर पांच या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। नए प्रतिबंधों के स्कूल-कॉलेज आज से 15 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। स्कूल के ऑफिस को खोले रखने की इजाजत है। बिना काम घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।