मध्य प्रदेश : सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए काउंसलिंग

मध्य प्रदेश में सुप्रीमनई दिल्ली| मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए सभी काउंसलिंग रद्द कर दी और इसे नए सिरे से कराने का आदेश दिया| न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार से इस प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने को कहा है|

मध्य प्रदेश सरकार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है| अब प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में नीट (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) मेरिट के आधार पर काउंसलिंग की जाएगी|

न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार से एक सप्ताह में नए सिरे से काउंसलिंग की कार्रवाई पूरा करने को कहा है|

सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस भी जारी किया है और 19 सितंबर तक उनका जवाब मांगा है|

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