भारत कितनी भी तरक्की क्यो न कर लें लेकिन रुढ़ीवादी विचारधारा अभी भी जमाए है अपने पैर, पढ़ें पूरी खबर

रिपोर्टर– अजय मिश्रा

स्थान-बरेली में बाल विवाह का मामला आया सामने, 12 साल के लड़के का 10 साल की लड़की से कराया गया। विवाह, बाल विवाह की जानकारी होते ही पुलिस-प्रशासन मचा हड़कम्प, 2 लोगो के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत मुकदमा दर्ज है। फरीदपुर के इनायतपुर का मामला बरेली में बाल विवाह का मामला सामने आया है जहां दो मासूम बच्चों की शादी करवा दी गई लेकिन इसकी भनक जैसे ही पुलिस प्रशासन को लगी तो हड़कंप मच गया। 10 साल की लड़की और 12 साल के लड़के की शादी की खबर आग की तरह पूरे जिले में फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन के बाद तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।बरेली

 

तस्वीरों में दिख रहे ये दोनो मासूम अब सात फेरो के बंधन में बंध चुके है। दोनो की शादी हो चुकी है। और अब ये दोनो बच्चे पति-पत्नी हो गए है। भले ही इन मासूम बच्चो को शादी का अर्थ पता नही है लेकिन इन बच्चो के परिजनों ने अपने जिगर के टुकड़ो का विवाह कर दिया। अभी जब इन बच्चो को पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र है, उस उम्र में उनको शादी के बंधन में बांध दिया गया है। दरअसल फरीदपुर के इनायतपुर में 12 साल के लड़के की शादी 10 साल की लड़की से करवा दी गई। परिजनों का तर्क है की लड़के की दादी की तबियत खराब है और वो अंतिम सांसे ले रही है, दादी की इच्छा  थी की उनके सामने ही उनके पोते की शादी करवा दी जाए। जिस वजह से दादी की आखिरी इच्छा  पूरी करने के लिये परिवार वालो ने बच्चो की शादी करवा दी। परिजनों का कहना है की बच्चो की शादी भले ही हो गई है लेकिन इनका गौना बच्चो के बालिग होने पर किया जाएगा।

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ओमप्रकाश , लड़के का पिता लड़के के पिता ने भी बताया कि परिवार में बुजुर्ग जिनका अंतिम समय निकट आया और उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए हमने केवल अनौपचारिक रूप से यह विवाह किया है जबकि वास्तविकता में यह विवाह लड़की के 18 वर्ष पूरे होने के बाद शादी संपन्न की जाएगी ।रवि , लड़की का पिता ।लड़की के पिता ने बताया कि परिवार में गुरु की इच्छा होने के कारण हम लोगों ने यह विवाह कराया है। जबकि हम लोग लड़की के 18 साल की उम्र होने पर ही उसके पास पूरा विवाह करेंगे क्योंकि परिवार में बुजुर्ग हैं उनका अंतिम समय होने के कारण हमने यह कदम उठाया।वही बाल विवाह की जानकारी होने पर पुलिस और बाल कल्याण समिति के अधिकारी, यूपी 112 पुलिस मौके पर पहुची और गांव वालो के बयान लेने के बाद 3 लोगो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने दोनों पक्ष के तीन लोगों के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष और जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अहिरवार का कहना है इस मामले में दोनो परिवारों की कॉउंसलिंग की जाएगी और मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी नीता अहिरवार ,  जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि फरीदपुर क्षेत्र के गांव विनायकपुर में नाबालिक बाल विवाह होने की शिकायत प्राप्त हुई है इसके लिए टीम ने पहुंचकर दोनों पक्षों को बुलाकर बात की और इनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया है

 

 

 

 

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