बीसीसीआई : सुप्रीम कोर्ट को बताया एसोसिएशन के सदस्‍य पैसों को तरसेंगे        

बीसीसीआईनई दिल्ली। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसके 12 सदस्य एसोसिएशनों ने बीसीसीआई से मिले पैसों को टर्म डिपोजिट में जमा कर रखा है और वो कोर्ट के अगले आदेश तक उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में BCCI के महाप्रबंधक (प्रशासन एवं खेल विकास) रत्नाकर शेट्टी ने कहा कि बोर्ड को इस संबंध में 12 सदस्य एसोसिएशनों से पत्र मिले हैं।

बोर्ड ने अपने हलफनामे में कहा, BCCI को 12 सदस्य एसोसिएशनों से पत्र मिले हैं जिसमें कहा गया है कि उन्हें जो पैसे बीसीसीआई से 26 सितंबर, 2016 और एक अक्तूबर, 2016 के बीच मिले हैं उसे संबद्ध एसोसिएशनों ने टर्म डिपोजिट में जमा कर रखा है और उस रकम का कोई भी हिस्सा उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

जिन सदस्य राज्यों ने BCCI को इस संबंध में पत्र लिखा है उसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, सौराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

बीते 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य एसोसिएशनों को तब तक पैसे दिए जाने पर रोक लगा दी थी जब तक कि बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और अन्य इकाइयां बीसीसीआई में सुधार पर पूर्व चीफ जस्टिस आर एम लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का एफिडेविट नहीं दे देते हैं।

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