बिना वोटर आईडी कार्ड भी ऐसे करें मतदान, जानें तरीका…

लोकसभा चुनाव: चुनाव के लिए कल यानी 11 अप्रैल को पहले चरण में 91 लोकसभा सीटों पर सुबह से वोट डाले जाएंगे. मतदान के दिन वोट डालने के लिए पहचान पत्र के तौर पर चुनाव आयोग सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी जारी करता है|

वोटर आईडी कार्ड साथ होने पर ही वोट डालने की अनुमति मिलती है| लेकिन अगर किसी का वोट आईडी कार्ड खो गया है या फिर वोटर आईडी कार्ड बना तो है, लेकिन मतदाता तक नहीं पहुंच पाया है तो ऐसे लोग चिंता ना करें| आप बिना वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डाले सकते हैं|

सबसे पहले ऑनलाइन पता करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, अगर लिस्ट में नहीं है तो फिर आप वोट नहीं डाल सकते हैं. लेकिन अगर लिस्ट में नाम है तो फिर लिस्ट को प्रिंट लेकर आप दूसरे आईडी प्रूव को बूथ पर दिखाकर वोट डाल सकते हैं|

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दरअसल निर्वाचन आयोग इस बात के लिए लगातार प्रयासरत है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार ज्यादा मतदान हो| अगर आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा चुके हैं यानी अपना पंजीकरण करा चुके हैं तो ऐसी स्थिति में आप बिना वोटर आईडी के मतदान कर सकते हैं. क्योंकि वोट डालने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका नाम वोटर के तौर पर वोटिंग लिस्ट में शामिल हो|

इस तरह वोटर लिस्ट में खोजें अपना नाम-

हम आपको बताते हैं कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और आप वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले https://www.nvsp.in लिंक ओपन करें. लिंक ओपन करने के बाद बायीं तरफ (Search Your Name in Electoral Roll) पर क्लिक करना होगा.

ऑनलाइन ‘मतदाता सूचना पर्ची’ का लें प्रिंट-

Search Your Name in Electoral Roll पर क्लिक करने के बाद आप दो तरीके से अपना नाम लिस्ट में ढूंढ सकते हैं| पहला- Search Your Details, इसमें जरूरी जानकारी देकर आप अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं| दूसरा- Search by EPIC No. यानी आपको अपने वोटर आईकार्ड में मौजूद पहचान पत्र क्रमांक को डालना होगा| अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो ऑनलाइन ही ‘मतदाता सूचना पर्ची’ का प्रिंट जरूर निकाल लें| इस पर्ची के साथ अन्य फोटो आईडी प्रूफ दिखाकर वोट डाल सकते हैं|

गौरतलब है कि पिछले दिनों भारत निर्वाचन आयोग ने भी वोटर्स गाइडलाइन जारी कर बताया था कि अगर किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो इन 11 आईडी प्रूफ में से केवल एक दिखाकर मतदाता वोटिंग कर सकते हैं.

इनमें से एक दस्तावेज के सहारे करें मतदान-

अगर लिस्ट में नाम है और आपने ऑनलाइन ‘मतदाता सूचना पर्ची’ निकाल ली है तो फिर इन 11 दस्तावेजों में से किसी एक को साथ लेकर वोट डालने जा सकते हैं, जिनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया जाने वाला सर्विस आईडी कार्ड (फोटो के साथ), बैंक या पोस्ट ऑफिस की ओर से जारी पासबुक (फोटो के साथ), श्रम मंत्रालय की स्कीम में जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की स्कीम में जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो के साथ पेंशन के कागज, विधायक या सांसदों को जारी किए जाने वाले आधिकारिक कार्ड है|

मतलब साफ है कि पोलिंग बूथ पर ‘मतदाता सूचना पर्ची’ और एक आईडी प्रूव दिखाने के बाद आपको वोट डालने की अनुमति मिल जाएगी|

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