बारात निकालने से लेकर जनरेटर चलाने तक, सब पर पड़ेगा भारी जुर्माना, ये हैं नए नियम

ध्वनि प्रदूषण के मामले में दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने जुर्माने की राशि में संशोधन का एलान किया है। नए संशोधन के तहत, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी माध्यम पर एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, जनरेटर सेट के ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा अब ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्र को जब्त भी किया जा सकेगा। जुर्माने के संशोधन का यह प्रस्ताव राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा स्वीकृत भी कर लिया गया है।

कहां, कितना जुर्माना?

  • लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर – उपकरण सील करने के साथ-साथ 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  • 1000 केवीए के डीजी सेट से होने वाला शोर पर उपकरण सील करने और 1 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
  • 62.5 केवीए से 1000 केवीए के डीजी सेट पर उपकरण सील और 25 हजार रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।
  • 62.5 केवीए तक के डीजी सेट पर – उपकरण सील और 10 हजार रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
  • कंस्ट्रक्शन मशीनरी से होने वाले शोर पर उपकरण सील करने और 50 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
  • रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल जगहों पर आतिशबाजी करने पर 1000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
  • साइलेंट जोन में आतिशबाजी करने पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल जगहों पर पब्लिक रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।
  • साइलेंट जोन में पब्लिक रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह करने और शोर करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया है।
LIVE TV