खुशखबरी! पुलिस भर्ती में अब ओवरएज कैंडीडेट्स को भी मिलेगा मौका

पुलिस भर्तीइलाहाबाद| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार हजार से अधिक पुरुष और महिला पुलिस उपनिरीक्षकों की भर्ती मामले में अहम निर्देश दिए हैं| हाईकोर्ट ने इस भर्ती में ओवरएज हो गए अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल करने को कहा है।

इन सभी की अधिकतम आयु सीमा को एक जुलाई 2015 से बदल कर एक जुलाई 2016 कर देने से ओवरएज हो गए थे| इस पर निर्भय शुक्ला और अन्य ने एक याचिका दाखिल कर नियमों में हुए बदलाव को चुनौती दी थी, जिस पर न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्या ने सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया|

याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कहा, ‘पुलिस में उपनिरीक्षकों की भर्ती के लिए तीन हजार उपनिरीक्षकों (1600 पुरुष, 1400 महिला) की भर्ती के लिए 18 सितंबर 2015 को विज्ञापन जारी किया गया। इसमें अधिकतम आयु की कट ऑफ डेट एक जुलाई 2015 और शैक्षिक अर्हता स्नातक में 50 प्रतिशत अंक घोषित की गई थी।

इस दौरान शैक्षिक अर्हता स्नातक में 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता के खिलाफ कई अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। प्रदेश सरकार ने कोर्ट में आश्वासन दिया कि वह 50 प्रतिशत अंक की अर्हता को समाप्त कर देंगे।

इसके क्रम में तीन दिसंबर 2015 को नई भर्ती नियमावली बनाई गई। इसमें स्नातक में 50 प्रतिशत अंक की अर्हता को समाप्त कर दिया गया। मगर प्रदेश सरकार ने पुराने विज्ञापन को रद्द करके 17 जून 2016 को नया विज्ञापन जारी कर दिया। इसमें पदों की संख्या बढ़ा कर 4000 कर दी गयी और अधिकतम आयु सीमा की कट ऑफ डेट एक जुलाई 2015 से बढ़ा कर एक जुलाई 2016 कर दी गई।

इसकी वजह से तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो एक जुलाई 2015 को 28 वर्ष से कम थे, एक जुलाई 2016 को 28 वर्ष से अधिक हो गए। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि एक बार विज्ञापन जारी होने केबाद कट ऑफ डेट नहीं बदली जा सकती है। अधिवक्ता ने कहा कि 16 जून को जारी विज्ञापन और 18 सितंबर 2015 के विज्ञापन की संख्या भी एक है।

जिसके बाद कोर्ट ने ऐसे सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया है जो एक जुलाई 2015 को आवेदन के लिए अर्ह थे। हालाँकि इसका परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा।

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