अगर जेब में रखे दस से ज्यादा नोट तो देने होंगे दस हजार

पुराने नोट रखनेनई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पुराने नोट रखने वालों पर अपना शिकंजा कस लिया है। एक नए कानून के तहत अब कोई भी 500 और 1000 रुपये के 10 से अधिक पुराने नोट अपने पास नहीं रख सकता। यदि इस स्थिति में कोई भी पकड़ा जाता है तो उससे 10 हजार रुपये जुर्माने के तौर पे वसूले जाएंगे।

केंद्र सरकार के मुताबिक, कानून के लागू हो जाने के बाद 500 और 1000 रुपये के 10 से अधिक पुराने नोट रखने वाला अपराध माना जाएगा। साथ ही उससे 10 हजार रुपये या फिर जब्त की गई राशि का पांच गुना वसूल किया जाएगा।

हालांकि केंद्र सरकार ने रिसर्च, स्टडी और मुद्रा शास्त्र के उद्देश्य से 25 नोट रखने की छूट दे दी है।

उल्लेखनीय है कि, 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर किए जाने की घोषणा की थी। साथ ही पुराने नोटों को 31 दिसंबर तक बैंकों से बदलने को कहा था। इसके बाद इन नोटों के चलन को पूरी तरह देशभर में बंद कर दिया गया।

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