पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बेचने पर भी लगेगा GST ! देखें क्यों…

रिपोर्ट – आशीष सिंह

लखनऊ : व्यवसाय में प्रयोग होने वाली गाड़ी कितनी भी पुरानी क्यों न हो, अगर उसे कबाड़ में बेचा जाता है तो यह कार्य व्यवसाय बढ़ाने के लिए मना जाएगा और उस कबाड़ वाहन पर जीएसटी लगेगा |

वाणिज्य कर के डिप्टी कमिश्नर प्रशासन शक्ति प्रताप सिंह ने बताया कि जीएसटी ऐक्ट के सेक्शन 7 के तहत यह प्रावधान है | जिसमें ऐसे टैक्स की बात कही गयी है |

 

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हालांकि सूत्रों की मानें तो सेकंड हैंड इस्तेमाल के लिए बिकने वाले वाहनों पर यदि टैक्स लगेगा तो लोग स्क्रैपिंग पर असर पड़ सकता है क्योंकि गाड़ियों के मौजूदा रेट पर ही स्क्रैप पर टैक्स लगेगा तो लोग स्क्रैपिंग को आगे नहीं आएंगे और स्कीम को झटका लग सकता है |

एक और बात यह भी है कि कबाड़ में खरीदने वाली फर्में या स्क्रैप डीलर आम तौर पर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और ऐसे में बेचने वाले पर ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी आएगी |

 

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