पुडुचेरी में वोटिंग की तारीख बदलने से कोर्ट का हुआ इंकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित 18 अप्रैल की तारीख में बदलाव करने से इनकार किया गया हैं। जहां इस संबंध में देश की सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया हैं।

वोटिंग

बता दें की ईसाइयों के एक संगठन ने अपनी याचिका तत्काल सूचीबद्ध करने का न्यायालय से अनुरोध किया था। लेकिन याचिका में तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में मतदान की तारीख 18 अप्रैल में बदलाव करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि यह चुनाव की तारीख बदली जाए क्योंकि यह गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच पड़ रही हैं। लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मतदान की तिथि गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच में है, इसलिए इसके लिए नई तारीख तय की जाए।

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जहां इस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एसए बोबडे ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या आप किसी पवित्र दिन पर मतदान नहीं कर सकते? और ‘हम आपको यह सलाह नहीं देना चाहते कि प्रार्थना कैसे करें और मतदान कैसे करें। यह कहतें हुए कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया हैं।

देखा जाये तो त्योहार के कारण मतदान की तारीख बदलने की यह पहली गुहार नहीं है।  जहां कई राजनीतिक दलों ने रमजान महीने के दौरान लोकसभा चुनाव की तिथियों पर आपत्ति जताई थी, राजनीतिक दलों का दावा था कि रमजान महीने के चलते मुस्लिम कम संख्या में वोट करने जाएंगे और इसका फायदा भाजपा को मिलेगा।

 

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