पत्नी के 72 टुकड़े करके डीप फ्रीजर में रखने वाले राजेश गुलाटी को मिली उम्रकैद

सुरेंद्र ढाका

देहरादून। राजधानी के सबसे बड़े अनुपमा हत्याकांड में शुक्रवार को अदालत ने राजेश गुलाटी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पत्नी की हत्या और शव के 72 टुकड़े करके उन्हें 56 दिन तक घर के डीप फ्रीजर में रखने के दोषी सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी पर अदालत ने 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

राजेश ने 2010 में अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या कर दी थी। लंबी बहस के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुने। कोर्ट में सरकारी वकील ने ये तक कह दिया कि जो काम राजेश गुलाटी ने किया है वो किसी नर पिशाच से कम नही है इस लिए इसे फांसी की सजा दी जाए। जिसके बाद एडीजे पंचम विनोद कुमार ने लंच तक करवाही सुनाई को टाल दिया

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सरकारी पक्ष के वकील ने बहस के दौरान कहा कि यह मामला पूरे भारत में अकेला है जिसने अपने घर में पत्नी की हत्या करके शव के टुकड़े किए ओर से 2 महीने तक डीप फ्रिज में रखा। दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद जज ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी, साथ ही सबूत मिटाने के आरोप में राजेश को 3 साल की सजा भी सुनाई। ये दोनों सजा एक साथ चलेगी

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कोर्ट ने कहा कि सजा के साथ 15 लाख का जुर्माना भी राजेश गुलाटी को देना होगा। जिसमें से 14 लाख 70 हजार रुपये स्वर्गीय अनुपमा के बच्चों को दिए जाएंगे। कोर्ट की कार्रवाही के दौरान कोर्ट परिसर में भारी भीड़ जमा थी। कोर्ट की करवाही की बाद वकील ने कहा कि हम इस कर्रवाही से संतुष्ट है।

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