मोटर व्हीकल एक्ट पर पहली बार नितिन गडकरी ने तोड़ी चुप्पी, यह बयान आया सामने

देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ है. जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. सरकार के इस कदम का कड़ी निंदा की जा रही है. जुर्माने की भारी कीमत से देशभर में हलचल मच गई है. सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया दिखाई देने लगी है. इसी सब के बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का इस एक्ट के बाद पहला बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि देशवासियों के दिल में कानून का डर और सम्मान होना ही चाहिए.

नितिन गडकरी

1 सितंबर से लागू हुए इस नए नियम के बाद देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर यातायात का नियम तोड़ने पर हजारों रुपये का जुर्माना देना पड़ा है. इसी को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि अगर ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने से कोई एक्सिडेंट होता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह जुर्माने की राशि बढ़ाने की सरकार की इच्छा नहीं थी. अहम बात ये है कि एक समय ऐसा आना चाहिए जहां पर इस तरह कोई जुर्माना ही ना हो और हर कोई नियमों का पालन करें.

सुप्रीम कोर्ट ने दी महबूबा मुफ्ती की बेटी को श्रीनगर जाने की इजाजत , जाने पूरा मामला…

आपको बता दें कि केंद्र द्वारा लागू मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध भी हो रहा है, ट्रांसपोर्ट यूनियन, टैक्सी यूनियन समेत कई अन्य संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात कही है. नए एक्ट के खिलाफ 9 सितंबर को राजधानी में चक्का जाम करने का भी आह्वान किया गया है. हालांकि, अभी तक सरकार के द्वारा इस कानून पर पीछे हटने की बात सामने नहीं आई है.

गौरतलब है कि केंद्र द्वारा लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा. सिर्फ राजस्थान और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में मोटर व्हीकल संशोधन कानून लागू हो गया है.

I-Max एक साधारण मल्टीप्लेक्स स्क्रीन से क्यों है अलग, जानिए इसकी खासियत

अभी तक हरियाणा के गुरुग्राम से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं. जैसे किसी की बाइक की कीमत 15 हजार रुपये है तो उसका चलान ही 23 हजार रुपये का कट गया, एक ऑटो चालक का 39 हजार रुपये का चलान कटा तो वहीं ट्रैक्टर चालक पर भी 50 हजार से ऊपर का जुर्माना लगा दिया गया. हालांकि, इन सभी ने बड़े स्तर पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, जिनमें रेड लाइट पार करना, RC ना होना, ड्राइविंग लाइसेंस ना होना या कुछ मामलों में शराब पीकर वाहन चलाना आदि शामिल हैं.

 

LIVE TV