दो लाख से ज्यादा कैश लेन-देन पर देना होगा 100 फीसदी जुर्माना
लखनऊ। अब देश में दो लाख रुपये से अधिक कैश लेन-देन पर पाबंदी लगने जा रही है। इस पाबंदी के बाद देश में किसी भी खरीदारी में 2 लाख रुपये से अधिक कैश का इस्तेमाल गैरकानूनी होगा और इसके लिए सरकार को 100 फीसदी जुर्माना अदा करना होगा।
केन्द्र सरकार ने फाइनेंस बिल में प्रस्ताव किया है कि मौजूदा 3 लाख रुपये कैश लेनदेन की लिमिट को कम करके 2 लाख रुपये कर दिया जाए। वहीं प्रस्ताव के मुताबिक 2 लाख रुपये से अधिक कैश लेनदेन करते हुए पकड़े जाने पर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।
केन्द्र सरकार के मुताबिक यह जुर्माना 2 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन वाली रकम के बराबर होगा। यानी किसी खरीदारी में 2 लाख रुपये से ऊपर लगी कैश रकम के बराबर जुर्माना देना होगा।
गौरतलब है कि 8 नवंबर को देश में नोटबंदी के ऐलान के बाद केन्द्र सरकार ने कैश लिमिट 3 लाख रुपये तय की थी। वहीं कालेधन पर लगाम लगाने के लिए बनी एसआईटी ने अधिकतम 2 लाख रुपये का कैश ट्रांजैक्शन लिमिट रखने का सुझाव दिया था।
कैश ट्राजैक्शन की लिमिट में इस कटौती से सरकार की कोशिश देश में कालेधन पर लगाम लगाने की है। फाइनेंस बिल संसद से पारित हो जाने के बाद एक दिन में कोई व्यक्ति 2 लाख रुपये से अधिक का कैश लेनदेन नहीं कर सकेगा। इस नियम के तहत आप एक दिन में 2 लाख रुपये से कम के कई ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकेंगे. नियम के मुताबिक दिन के किए गए सभी ट्रांजैक्शन का टोटल 2 लाख रुपये के अंदर होना अनिवार्य है।
कैश खरीदारी में बढ़ी मुश्किलें
इस नियम के बाद देश में किसी भी दुकानदार के लिए किसी एक ग्राहक से 2 लाख रुपये से अधिक कैश रिसीव करना मुश्किल हो जाएगा। देशभर में दुकानदारों को अपनी सेल आंकड़ों में इस बात का ध्यान देना होगा कि वह 2 लाख रुपये से अधिक की रिसीविंग दर्ज न करें।
लिहाजा, उनके पास अब 2 लाख रुपये से अधिक किसी बिक्री में ग्राहकों से अधिक रकम का पेमेंट ऑनलाइन, डिजिटल अथवा चेक से लेने की मजबूरी होगी. इसी मजबूरी के चलते दुकानदारों से अपेक्षा होगी कि वह ग्राहकों को कैश खर्च करने से हतोत्साहित करें।