
हैदराबाद। देश में तीन तलाक पर छिड़ी बहस के बीच अजीबोगरीब तरीके से तलाक देने के मामले सामने आ रहे हैं। कोई स्पीड पोस्ट तो कोई वाट्सऐप के जरिए तलाक दे रहा है। इस बीच हैदराबाद के एक व्यक्ति ने पत्नी को अखबार में विज्ञापन देकर तलाक दे दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार मुहम्मद मुस्तकुद्दीन ने 25 वर्षीय महिला से जनवरी, 2015 में शादी की थी। दोनों साथ में सऊदी अरब गए थे। बीते मार्च में दंपती दस माह के बच्चे के साथ भारत वापस आया था। बाद में मुस्तकुद्दीन फिर सऊदी अरब चला गया था।
पीड़िता ने दो दिन पहले एक उर्दू अखबार में विज्ञापन देखा, जिसमें मुस्तकुद्दीन ने अपने वकील के जरिये उन्हें तलाक देने की घोषणा की थी। पीड़िता ने इसकी शिकायत हैदराबाद के मुगलपुरा थाने में दर्ज कराई है। एसीपी एस गंगाधर ने बताया कि मुस्तकुद्दीन 20 लाख रुपये दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित भी करता था।
शिकायत के अनुसार मुस्तकुद्दीन के सऊदी जाने के बाद ससुराल वालों ने महिला को घर में आने से भी रोक दिया। गंगाधर ने बताया कि महिला ने कई बार पति से संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन मुस्तकुद्दीन ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद उन्होंने शिकायत दी।
पुलिस ने मुस्तकुद्दीन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 498-ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता), धारा 506 (आपराधिक तौर पर डराना-धमकाना) के तहत मामला दर्ज किया है। एसीपी ने बताया कि फिलहाल इसका पता लगाया जा रहा है कि अखबार में विज्ञापन देकर तलाक देना शरई के तहत मान्य है या नहीं।