दिल्ली हाई कोर्ट के झटके के एक दिन बाद कांग्रेस को इतने करोड़ का टैक्स नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कर पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज करने के बाद कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग से 1,700 करोड़ रुपये का नोटिस मिला।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ पार्टी की याचिका खारिज करने के कुछ घंटों बाद, आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को 1,700 करोड़ रुपये का नोटिस दिया गया था। घटनाक्रम की पुष्टि कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने की। नोटिस मूल्यांकन वर्ष 2017-18 और 2020-21 के लिए दिया गया था, और इसमें जुर्माना और ब्याज शामिल है। \गुरुवार को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा और न्यायमूर्ति पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि एक और वर्ष के लिए पुनर्मूल्यांकन खोलने में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के अपने पहले के फैसले के संदर्भ में याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

मौजूदा मामला आकलन वर्ष 2017 से 2021 तक का है। पिछली याचिका में, जिसे पिछले सप्ताह खारिज कर दिया गया था, कांग्रेस पार्टी ने मूल्यांकन वर्ष 2014-15 से 2016-17 से संबंधित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती दी थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कर पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज करने के बाद कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग से 1,700 करोड़ रुपये का नोटिस मिला।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ पार्टी की याचिका खारिज करने के कुछ घंटों बाद, आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को 1,700 करोड़ रुपये का नोटिस दिया गया था। घटनाक्रम की पुष्टि कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने की। नोटिस मूल्यांकन वर्ष 2017-18 और 2020-21 के लिए दिया गया था, और इसमें जुर्माना और ब्याज शामिल है। \गुरुवार को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा और न्यायमूर्ति पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि एक और वर्ष के लिए पुनर्मूल्यांकन खोलने में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के अपने पहले के फैसले के संदर्भ में याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

मौजूदा मामला आकलन वर्ष 2017 से 2021 तक का है। पिछली याचिका में, जिसे पिछले सप्ताह खारिज कर दिया गया था, कांग्रेस पार्टी ने मूल्यांकन वर्ष 2014-15 से 2016-17 से संबंधित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती दी थी।

LIVE TV