दिल्ली: अदालत ने जेल में बंद आप नेता संजय सिंह को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की दी अनुमति, इस दिन लेंगे शपथ

दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने दिल्ली शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी है।

संजय सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने और मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की थी।

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। अदालत ने 22 दिसंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। संजय सिंह को पिछले महीने दिल्ली से दूसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था।

संजय सिंह पर 2 करोड़ रुपये प्राप्त करने का आरोप है, जो शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और निष्पादित करने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े विधेय या अनुसूचित अपराध की कथित आय थी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत के बाद कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने अपनी जांच शुरू की।

संजय सिंह ने अपने खिलाफ आरोपों से इनकार किया है, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उसके नेताओं को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण निशाना बनाया जा रहा है।

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