गिफ्ट लेने के हैं शौक़ीन तो जेल जाने को रहें तैयार, इस ‘सरकारी’ वार से मोदी भी नहीं बचा सकते

गिफ्ट या डोनेशननई दिल्ली। नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने भी 20 हजार रुपये से ज्यादा का गिफ्ट या डोनेशन लिया है। आयकर विभाग उन लोगों पर शिकंजा कस सकता है। खबरों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग को शक है कि नोटबंदी के बाद लोगों ने अपने कालेधन को ठिकाने लगाने के लिए पुराने नोटों को इस रूप में भुनाया होगा। टैक्स चोरों ने नकद डोनेशन या उपहार के जरिये अपने कालेधन को ठिकाने लगाया होगा।

आयकर विभाग ने बताया कि ऐसे लोगों को इस लेनदेन की जानकारी डिपार्टमेंट को देनी होगी। अगर विभाग दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं होता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ जांच हो सकती है। नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर अघोषित धन के हेरफेर की पड़ताल के लिए आयकर विभाग ने यह फैसला लिया है।

कालेधन को पकड़ने के लिए मोदी सरकार ने ‘स्वच्छ धन अभियान’ शुरू किया था। जिसके तहत एक सॉफ्टवेयर के जरिए ऐसे 18 लाख लोगों के नाम निकाले गए थे जिनकी आमदनी और उनके खातों में जमा रकम मेल नहीं खाती है। जिसके आधार पर इन लोगों को 10 दिन के भीतर इनकम टैक्स विभाग के सामने अपनी सफाई पेश करनी होगी।

इसकी जद में आने वाले लोगों को विभाग के समक्ष ऑनलाइन जवाब देना होगा। इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन 10 दिन में जवाब दाखिल नहीं किया गया तो ऐसे लोगों को नोटिस भेजा जाएगा।

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