कोर्ट की मंजूरी के बाद सुवेंदु अधिकारी ने किया संदेशखाली का दौरा, इतने इलाकों में धारा 144 लागू, BJP ने TMC पर बोला हमला
संदेशखाली विवाद: विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक शंकर घोष एक नाव में संदेशखाली के लिए रवाना हुए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन्हें क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति दी थी। अदालत ने कहा कि वे संदेशखाली जा सकते हैं लेकिन सीआरपीसी की धारा 144 के कारण वे किसी भी पार्टी कार्यकर्ता या समर्थक को अपने साथ नहीं ले जा सकते।
इससे पहले आज, पुलिस द्वारा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने से रोके जाने के बाद सुवेंदु अधिकारी और अन्य पार्टी विधायकों ने पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “वे उच्च न्यायालय को चुनौती दे रहे हैं…मैं यहां एक घंटे बैठूंगा और फिर उच्च न्यायालय जाऊंगा। यह संवैधानिक उल्लंघन है। वे न्यायपालिका की अवज्ञा कर रहे हैं और हमारे संविधान को चुनौती दे रहे हैं।” – सोमवार को, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजनीतिक दलों और लोगों से एक साथ आने और पीड़ित महिलाओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए उत्तर 24 परगना जिले के संकटग्रस्त संदेशखली में ‘शांति यात्रा’ आयोजित करने की अपील की।
इस बीच, बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि पहले टीएमसी सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ धक्का-मुक्की की और उन्हें इलाके में जाने की इजाजत नहीं दी। “हमें अदालत से अनुमति मिल गई है। हम में से पांच लोग आज संदेशखाली जा रहे हैं… अदालत की अनुमति के बाद, हमें नहीं पता कि हम वहां पहुंच पाएंगे या नहीं क्योंकि टीएमसी सरकार और सीएम अदालत के आदेश का पालन नहीं करते हैं।” । हमें उम्मीद है कि हम वहां पहुंचेंगे…केंद्रीय मंत्री यहां आए थे लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई।”